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Malerkotla Industrial Project Approval | Right To Business Act Update



पंजाब के मलेरकोटला जिले में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के उद्देश्य से ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’ (Right to Business Act) के तहत एक अहम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी (In-principle approval) प्रदान की गई है। लगभग 8.70 करोड़ रुपये के निवेश वा

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बैठक के दौरान उपायुक्त विराज एस. तिड़के ने कहा कि इस बड़े निवेश से क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य में सुधार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राज्य में नया उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी आवश्यक क्लीयरेंस और मंजूरियां देने के लिए कटिबद्ध है। ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’ का मुख्य उद्देश्य लालफीताशाही और अनावश्यक देरी को खत्म कर उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान व निवेशक-अनुकूल बनाना है।

समय-सीमा में आवेदनों का निपटारा करने के प्रशासनिक निर्देश

जिला स्तरीय समिति की बैठक में औद्योगिक निवेश से जुड़े विभिन्न आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए कि निवेश से जुड़ी सभी फाइलों व आवेदनों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि जिले में निवेश करने वाले उद्यमियों को हर संभव प्रशासनिक सहायता व सहयोग मुहैया कराया जाए, ताकि प्रोजेक्ट्स बिना किसी रुकावट के शुरू हो सकें।



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