पंजाब में धार्मिक-टूरिस्ट स्थलों पर दिन में दो बार सफाई:नई SOP लागू, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, GIS मैपिंग से निगरानी




पंजाब धार्मिक स्थलों, विरासत केंद्रों और प्रमुख टूरिस्ट स्थलों की सूरत बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब दिन में दोबार वहां पर सफाई होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके लिए लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एसओपी तैयार की है। जिसे सरकार ने पूरे राज्य में लागू कर दिया। यह सारी प्रोसेस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के तहस की जा रही है। यह प्रक्रिया मात्र कागजों तक सीमित न रही जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी चिन्हित स्थलों की GIS मैपिंग और जियो-टैगिंग की जाएगी। ताकि सफाई व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की जा सके। अब सरकार के आदेश को 6 पॉइंट में जानिए 1. धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर फोकस सरकार की नई गाइडलाइन में पंजाब के सभी बड़े गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, ऐतिहासिक स्थान, संग्रहालय और वेटलैंड्स शामिल होंगे। इन जगहों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए कचरे की सफाई और उसे सही तरीके से हटाने की खास व्यवस्था होगी। 2. कचरे को चार हिस्सों में बांटना होगा कचरा वहीं पर अलग-अलग रखना जरूरी होगा। इसे गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक कचरे में बांटा जाएगा। इन जगहों पर दिन में कम से कम दो बार सफाई और झाड़ू लगानी होगी। जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा बार भी सफाई की जा सकती है। 3. प्लास्टिक बैग और डिस्पोजेबल सामान पर रोक प्लास्टिक बैग और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक कटलरी के इस्तेमाल, बिक्री और स्टॉक रखने पर रोक रहेगी। 4. मेलों में अलग से सफाई व्यवस्था मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कचरा ज्यादा निकलता है। इसलिए ऐसे आयोजनों के लिए अलग सफाई प्लान बनाना होगा। इसमें अतिरिक्त सफाई कर्मचारी और कचरा जमा करने के लिए अस्थायी जगह की व्यवस्था करनी होगी। 5. मोबाइल और तकनीक से होगी निगरानी इन सभी जगहों की GIS मैपिंग और जियो-टैगिंग की जाएगी। इससे अधिकारियों को यह देखने में आसानी होगी कि कहां सफाई हो रही है और कहां व्यवस्था में कमी है। सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निकायों, डिप्टी कमिश्नरों, पर्यटन विभाग और धार्मिक ट्रस्टों की होगी। जिले के डिप्टी कमिश्नर सफाई व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सभी विभागों के बीच तालमेल बनाएंगे। 6. कचरा फेंकने और जलाने पर भी एक्शन नई व्यवस्था के तहत कचरा फैलाने, खुले में फेंकने और जलाने पर रोक रहेगी। सफाई व्यवस्था में कमियों की पहचान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एनालिसिस किया जाएगा। पर्यटकों और दुकानदारों को सफाई के नियमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलेंगे। सार्वजनिक जगहों पर साइनबोर्ड लगाकर कचरा फैलाने पर जुर्माने की जानकारी दी जाएगी। वहीं, शहरी स्थानीय निकाय सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए नोड



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