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गुरुग्राम में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मीशो से प्रतिबंधित सल्फास मंगाकर खाने से 12वीं पास छात्र की मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक के मोबाइल से मिले ऑर्डर के आधार पर नाबालिग छात्र की मां ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद बादशाहपुर थाना पुलिस ने घटना के चार महीने बाद मीशो कंपनी और गुजरात के एक विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में गुरुग्राम के गांव टीकली निवासी अनुराधा मेहरा ने बताया कि उनका सबसे बड़ा बेटा यूवी 17 वर्ष 4 महीने का था। उसने 12वीं की परीक्षा दी थी। इसी वर्ष 28 अप्रैल को उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद जब अनुराधा ने यूवी का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसने 11 अप्रैल को अपने मोबाइल से मीशो ऑनलाइन एप से सल्फास का ऑर्डर किया था। सूरत की कंपनी ने भेजा सल्फास शिकायत के अनुसार, यह सल्फास सूरत की परमार पंकज भारत भाई-एवरग्रीन एग्रो एंड गार्डनिंग मॉल के बिल पर भेजा गया था। आरोप है कि कंपनी ने बिना किसी जांच-पड़ताल के प्रतिबंधित सल्फास एक नाबालिग को बेच दिया था। अनुराधा ने कहा कि मीशो और फर्म की लापरवाही और कानून तोड़ने के कारण उनके बेटे को यह जहरीला पदार्थ मिला। उन्होंने कंपनी और विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ सल्फास के बिल की कॉपी भी पुलिस को दी गई है। मीशो और फर्म प्रतिनिधियों से होगी पूछताछ बादशाहपुर थाना के एसएचओ ने बताया कि 28 अप्रैल को परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। किशोर की मां ने अदालत में अर्जी दी है। अदालत के आदेश पर जांच में बिल और मोबाइल का ब्योरा मिलने पर अब लापरवाही के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीशो और फर्म प्रतिनिधियों से पूछताछ की जाएगी।
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गुरुग्राम में ऑनलाइन सल्फास मंगाकर 12वीं के छात्र का सुसाइड:चार महीने बाद ई कॉमर्स कंपनी और विक्रेता फर्म पर एफआईआर, मोबाइल हिस्ट्री से खुला राज
