लुधियाना FCC मेंबर्स का 25 अगस्त को चुनाव:मेयर ने बुलाई निगम हाउस की मीटिंग, 2 सदस्यों का होगा चुनाव; कांग्रेस से भट्‌टी होंगे उम्मीदवार




लुधियाना नगर निगम में फाइनांस एंड कांट्रेक्ट कमेटी (FCC) के दो सदस्यों के चुनाव के लिए मेयर इंद्रजीत कौर ने 25 अगस्त को हाउस की बैठक बुला दी है। वहीं कांग्रेस ने गौरव भट्‌टी को अपना उम्मीदवार बना दिया है जबकि भाजपा ने अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया है। भाजपा में पांच नामों पर चर्चा हो रही है। संभवतः 22 अगस्त को नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेयर इंद्रजीत कौर ने दो विधायकों के बेटों को एफएंडसीसी का मेंबर बनाया था, जिसके बाद कांग्रेस के पार्षद गौरव भट्‌टी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में जवाब देने से पहले ही लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने उनकी नियुक्ति को गैरकानूनी करार दिया और उन्हें पद से हटा दिया। कोर्ट के आदेश पर अब निगम हाउस की बैठक में एफएंडसीसी मेंबर्स का चुनाव किया जाना है। कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए ताकि हेराफेरी न हो। एजेंडे में क्या क्या लिखा है जानिए…. 1. हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव कराने की पृष्ठभूमि जनरल हाउस के समक्ष पेश आधिकारिक नोट के अनुसार, नगर निगम लुधियाना के प्रस्ताव संख्या 106 (दिनांक 24-03-2026) के विरुद्ध वार्ड नंबर 26 के पार्षद गौरव भट्टी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका (CWP-20549-2026) दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 07-08-2026 को आदेश जारी कर FCC सदस्यों का चुनाव 11-09-2026 को कराने का निर्देश दिया था। 2. तारीख पहले करने के लिए निगम की हाईकोर्ट में अपील निगम के प्रशासनिक एवं विकास कार्यों तथा मानसून से जुड़ी जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेयर के निर्देश पर नगर निगम ने हाईकोर्ट में एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन (CM-14412-CWP-2026) दायर की। निगम की ओर से अपील की गई कि चुनाव की तिथि 11-09-2026 से घटाकर पहले तय की जाए ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। 3. हाईकोर्ट की नई समय-सीमा और सख्त हिदायत हाईकोर्ट ने निगम की अर्जी को स्वीकार करते हुए 14-08-2026 के अपने संशोधित आदेश में FCC के दो सदस्यों के चुनाव के लिए हाउस की बैठक की तिथि बदलकर 25-08-2026 कर दी। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 42(4) के अनिवार्य प्रावधानों के तहत ही कराए जाएंगे और पूरी चुनाव प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 4. प्रशासनिक मंजूरी और हाउस में पेश करने का आदेश 21-08-2026 को कमिश्नर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के बाद मेयर ने इस मामले को अंतिम निर्णय और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जनरल हाउस के विचारार्थ पेश करने की मंजूरी दे दी है।



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