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पुराने कमर्शियल वाहन स्क्रैप कराएं, नए पर पाएं बंपर छूट:शामली में लागू हुई 'परिवर्तन योजना', BS-6 और EV पर 10 साल रोड टैक्स माफ




शामली के एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शामली में ‘परिवर्तन योजना’ लागू की गई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक यादव की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय परिवहन विभाग की बैठक हुई। इसमें एआरटीओ प्रवेश कुमार ने योजना के प्रावधानों और वाहन स्वामियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। डीएम ने अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और पात्र वाहन स्वामियों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट योजना के तहत एनसीआर के जिलों से पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। शामली में यूरो-1 से यूरो-4 उत्सर्जन मानक वाले पुराने वाहनों को योजना में शामिल किया गया है। पुराना कमर्शियल वाहन स्क्रैप कर नया BS-6 वाहन खरीदने पर 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी पूरी छूट का प्रावधान है। वहीं पुराना BS-6 वाहन खरीदने पर 10 वर्षों तक रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनियां भी देंगी आठ प्रतिशत तक छूट योजना के तहत ऑटोमोबाइल कंपनियां भी सहयोग करेंगी। पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया BS-VI व्यावसायिक वाहन खरीदने पर कंपनी की ओर से वाहन की मूल कीमत पर आठ प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा नए BS-VI कमर्शियल वाहन की खरीद के लिए बैंक ऋण पर भारत सरकार की ओर से पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान बताया गया है। पांच साल तक मिलेगा ईंधन वाउचर वाहन मालिकों को पांच वर्षों तक हर महीने ईंधन वाउचर भी दिया जाएगा। इसके तहत— हल्के वाहन: ₹1,200 प्रतिमाह मध्यम वाहन: ₹2,500 प्रतिमाह भारी वाहन: ₹4,800 प्रतिमाह का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भी प्रोत्साहन योजना में जीरो-एमिशन वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने पर एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹64 हजार, मध्यम वाहनों पर ₹1.28 लाख और भारी वाहनों पर ₹2.56 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। पुराने बकाया टैक्स में भी राहत जिन वाहन स्वामियों पर एक वर्ष से अधिक समय से मोटर वाहन टैक्स या पेनल्टी बकाया है, उन्हें भी योजना के तहत राहत देने का प्रावधान है। पात्र मामलों में 100 प्रतिशत तक बकाया टैक्स माफी का लाभ मिल सकता है। बैठक में डीएम आलोक यादव ने अधिकारियों से कहा कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक वाहन स्वामियों तक पहुंचाई जाए और पात्र लोगों को नियमानुसार लाभ दिलाया जाए। बैठक में परिवहन विभाग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।



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