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आदिवासी बच्ची की मौत के मामले में आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार:आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR, मेडिकल कॉलेज में हुआ था दोबारा पोस्टमॉर्टम




नाबालिग आदिवासी बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में सूरजपुर पुलिस ने ठेकेदार श्रवण कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। परिजनों ने बालिका के साथ यौन उत्पीड़न की आशंका जताई थी और शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंच गए थे। आईजी के निर्देश पर दोबारा पीएम कराया गया था, लेकिन अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिले के ग्राम चांदो क्षेत्र की 12 साल की आदिवासी बच्ची एक माह से भटगांव कोरंधा के श्रवण कुमार जायसवाल के घर रहकर घरेलू काम करती थी। 1 सितंबर को उसका शव संदिग्ध हालत में मिला था। ठेकेदार के परिवार ने बताया कि नाबालिग ने घर के कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा ली थी। शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम, पुलिस ने दर्ज की FIR मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जरही की मौजूदगी में पंचनामा कराया था। इसके बाद सीएचसी भटगांव में पोस्टमॉर्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया था। पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से परिजन और आदिवासी समाज संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बच्ची की हत्या और यौन दुर्व्यवहार की आशंका जताई थी। इसके बाद वे शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंच गए थे। परिजनों का कहना था कि बच्ची के गले पर फांसी के निशान नहीं थे और उसके प्राइवेट पार्ट में सूजन थी। इसके बाद 4 सितंबर को सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा के निर्देश पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया गया। हालांकि, दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। पुलिस की मर्ग जांच, घटनास्थल के निरीक्षण और लोगों के बयान में सामने आया कि बच्ची वापस अपने घर जाना चाहती थी। आरोप है कि मकान मालिक श्रवण कुमार उसे घर नहीं जाने दे रहा था और उससे जबरन घर का काम करवाता था। पुलिस के मुताबिक, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना से परेशान होकर नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने 67 वर्षीय श्रवण कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 107, जेजे एक्ट की धारा 75, बाल किशोर श्रम अधिनियम की धारा 14 और एसटी-एससी एक्ट की धारा 3(2)(ट) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।



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