सोनीपत8 घंटे पहले
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हरियाणा लोक भवन की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह के कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया-फाइल
सोनीपत के दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DCRUST), मुरथल के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. असीम कुमार घोष ने 7 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना के अनुसार, प्रो. श्रीप्रकाश सिंह का कार्यकाल 7 सितंबर 2026 के बाद अगले आदेश तक या नए कुलपति की नियुक्ति होने तक जारी रहेगा। सरकार की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है।
हरियाणा लोक भवन की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है। यह आदेश दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुरथल अधिनियम-2006 की धारा 10 की उपधारा (4) के तहत राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

DCRUST के वीसी प्रो. श्रीप्रकाश सिंह। (फाइल)
नए कुलपति की नियुक्ति तक जारी रहेगा कार्यकाल
अधिसूचना के मुताबिक प्रो. श्री प्रकाश सिंह का कार्यकाल 7 सितंबर 2026 के बाद भी जारी रहेगा। हालांकि यह विस्तार स्थायी नहीं है। उनका कार्यकाल नए कुलपति की नियुक्ति होने या आगे कोई आदेश जारी होने तक रहेगा। दोनों में से जो स्थिति पहले आएगी, उसी के अनुसार उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा।
शैक्षणिक कार्यों में निरंतरता के लिए बढाया कार्यकाल
राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कार्यकाल बढ़ाने का प्रमुख कारण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखना बताया गया है। इससे कुलपति पद को लेकर तत्काल प्रशासनिक रिक्तता की स्थिति नहीं बनेगी और विश्वविद्यालय के नियमित कामकाज को जारी रखा जा सकेगा।

अधिसूचना के मुताबिक प्रो. श्री प्रकाश सिंह का कार्यकाल 7 सितंबर 2026 के बाद भी जारी रहेगा। हालांकि यह विस्तार स्थायी नहीं है।
अधिकारियों को भेजी अधिसूचना की प्रतियां
हरियाणा लोक भवन की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उच्च शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक सहित DCRUST के कुलपति और रजिस्ट्रार को भेजी गई हैं। संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

