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मोहाली के सनेटा स्थित पेट्रोल पंप पर नशे में धुत युवक ने डीजल डलवाने के बाद पेमेंट को लेकर हुए विवाद में पेट्रोल पंप मालिक पर ही कार चढ़ा दी। हादसे में उनके दोनों पैरों और कंधे में गंभीर फ्रैक्चर हुए हैं। इसके चलते दो सर्जरी करनी पड़ीं और रॉड व प्लेट डाली गई। मामले में आरोपी हरमीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। हालांकि, आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। दूसरी ओर, मोहाली अदालत ने मंगलवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि हरमीत सिंह के खिलाफ दर्ज पूरी FIR मनगढ़ंत और झूठी है। बचाव पक्ष के मुताबिक, जब आरोपी का बीपीसीएल कार्ड मशीन में नहीं चला तो उसने शिकायतकर्ता से कोई मारपीट या बहस नहीं की, बल्कि केवल यह कहा था कि कार्ड नहीं चलने के कारण वह पैसों का भुगतान बाद में कर देगा। आरोपी को अग्रिम जमानत देने की मांग की आरोपी के वकील ने उल्टा शिकायतकर्ता प्रीतपाल सिंह और पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने हरमीत सिंह की कार में तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद विवाद बढ़ा। इस आधार पर बचाव पक्ष ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने की मांग की। अदालत में यह दलीलें रखी अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के साथ मेडिकल रिकॉर्ड भी देखा, जिसमें गंभीर फ्रैक्चर और दो सर्जरी का उल्लेख था। अदालत ने माना कि चोटें आरोपी द्वारा कार से मारे गए टक्कर को दर्शाती हैं। अपराध की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए अदालत ने आरोपी हरमीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब सारी घटना को 3 पॉइंट में जानिए…
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मोहाली में पेट्रोल पंप मालिक पर चढ़ाई कार:दोनों पैर-कंधा फ्रैक्चर, पेमेंट को लेकर हुआ था विवाद; आरोपी की जमानत रद्द
