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कर्मचारियों का लंबित DA 6 सप्ताह में जारी करे सरकार:हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश, 8 याचिकाओं का निपटारा; जुलाई 2022 से लंबित बकाया




हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के 1 जुलाई 2022 से लंबित महंगाई भत्ते (DA) की 5 किश्तों और बकाया राशि से जुड़ी 8 याचिकाओं का एक साथ निपटारा किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की मांग पर 6 सप्ताह के भीतर फैसला लेने और भुगतान के निर्देश दिए हैं। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की बैंच ने कहा कि कर्मचारियों ने DA के बकाए और किश्तों के भुगतान के लिए 18 मई 2026 को सरकार के सक्षम अधिकारियों को आवेदन दिए थे, लेकिन इन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने 2 मार्च 2024, 16 अक्टूबर 2024 और 15 अक्टूबर 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापनों के जरिए DA से जुड़े प्रावधान किए हैं। इसके बावजूद उन्हें 1 जुलाई 2022 से मिलने वाला DA और उसका बकाया नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने डीए नहीं देने पर भेदभाव के आरोप लगाए कर्मचारियों ने यह भी कहा कि सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 और 3 मार्च 2026 की अधिसूचनाओं के जरिए कर्मचारियों की एक विशेष श्रेणी को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार DA का लाभ दिया है। उनका आरोप था कि उन्हें इसी तरह का लाभ नहीं देकर भेदभाव किया जा रहा है। 6 सप्ताह में फैसला लेने के आदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल यह तय नहीं किया कि कर्मचारी DA के बकाए के हकदार हैं या नहीं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की मांग पर कानून और सरकारी आदेशों के अनुसार 6 सप्ताह में फैसला लिया जाए। अगर सरकार जांच के बाद कर्मचारियों को DA की लंबित 5 किश्तों और 1 जुलाई 2022 से बकाया राशि का पात्र पाती है, तो उसका भुगतान भी इसी 6 सप्ताह की अवधि में करना होगा।



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