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त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटी और एनालॉग (सिंथेटिक नकली) पनीर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सिमडेगा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच अभियान शुरू किया है। संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड सरकार रांची के निर्देश और उपायुक्त सिमडेगा के मार्गदर्शन में विभाग की टीम ने बुधवार को शहरी क्षेत्र सहित संबंधित प्रखंडों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान होटल,रेस्टोरेंट,डेयर ी,मिष्ठान भंडार,थोक विक्रेता और किराना दुकानों में पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई। टीम ने विशेष रूप से इस बात की पड़ताल की कि कहीं असली पनीर के नाम पर एनालॉग अथवा मिलावटी पनीर की बिक्री तो नहीं की जा रही है। खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जांच अभियान के दौरान विभागीय टीम ने केवल पनीर की गुणवत्ता ही नहीं,बल्कि खाद्य प्रतिष्ठानों में लागू अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की भी पड़ताल की। टीम ने प्रतिष्ठानों के एफएसएसएआई खाद्य लाइसेंस, परिसर की साफ-सफाई,खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट,पानी की जांच रिपोर्ट और खाद्य कारोबार में लगे कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच की। प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया। कर्मचारियों को एप्रन,ग्लव्स और हेडगियर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों के निर्माण,भंडारण और बिक्री के दौरान स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है। त्योहारी सीजन में बढ़ेगी निगरानी : त्योहारी सीजन में पनीर,मिठाई और अन्य दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए विभाग ने जांच और प्रवर्तन अभियान जारी रखने की बात कही है। आने वाले दिनों में भी होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, मिष्ठान भंडार और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करें। असली पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर की बिक्री पर नजर अभियान का प्रमुख उद्देश्य बाजार में असली पनीर के नाम पर बिकने वाले एनालॉग अथवा मिलावटी पनीर की संभावित बिक्री पर रोक लगाना है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित,गुणवत्तापूर ्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की मिलावट अथवा भ्रामक तरीके से खाद्य पदार्थों की बिक्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। मिलावट की आशंका हो तो करें शिकायत विभाग ने आम उपभोक्ताओं से भी जागरूक रहने की अपील की है। किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह या मिलावट की आशंका होने पर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी जा सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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मिलावटी पनीर के खिलाफ कार्रवाई, सिमडेगा में सघन जांच अभियान
