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भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के खिलाफ महिला पहलवानों ने फिर कोर्ट का रुख किया है। पहलवानों ने याचिका दायर कर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के 3 अगस्त 2026 को सुनाए गए उस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और WFI के तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। महिला पहलवानों ने अपनी याचिका में फैसले को ‘पुरानी सोच वाला’ (archaic) बताते हुए कहा है कि इसमें यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के व्यवहार को लेकर बनी-बनाई धारणाओं को आधार बनाया गया है। उनका तर्क है कि फैसले में इस बात को लेकर अपेक्षाएं की गईं कि यौन हिंसा की पीड़िता को घटना के बाद किस तरह व्यवहार करना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस अपील पर 26 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं…
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बृजभूषण सिंह के खिलाफ फिर कोर्ट पहुंचीं महिला रेसलर:यौन उत्पीड़न केस में बरी करने के फैसले को चुनौती; दलील-आदेश पुरानी सोच वाला
