![]()
सोनीपत जिला प्रशासन ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में धान खरीद और मंडी जाम से बचने के लिए नए नियम लागू किए हैं। उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए। ये आदेश 29 सितंबर से 29 नवंबर 2026 तक जिले में लागू रहेंगे। शाम 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई पर रोक रहेगी। किसान सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच ही कटाई कर सकेंगे। प्रशासन ने किसानों को पकी हुई फसल काटने की सलाह दी है। धान खरीद में 17 प्रतिशत नमी की सीमा तय खरीद केंद्रों पर धान में अधिकतम 17 प्रतिशत नमी की सीमा तय है। किसानों को मंडी में फसल लाने से पहले उसे अच्छी तरह सुखाने के लिए कहा गया है, ताकि बिक्री में परेशानी न हो। मंडियों में भीड़ कम करने के लिए वाहनों की एंट्री टोकन व समय-सारणी से होगी। वैध गेट पास या टोकन वाले वाहनों को ही तय समय पर प्रवेश मिलेगा। सड़कों और मंडियों के रास्तों पर वाहन पार्क करना मना है। पुलिस और मंडी प्रशासन को ट्रैफिक सही रखने के निर्देश हैं। निगरानी के लिए संयुक्त टीमों का गठन और उल्लंघन पर कार्रवाई व्यवस्था की निगरानी के लिए कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पुलिस और मार्केट कमेटी की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Source link
सोनीपत में रात को धान कटाई पर रोक:मंडियों में टोकन से ही मिलेगी एंट्री, फसल में 17 प्रतिशत ही नमी मान्य
