पनाश होटल से 10 किलो खराब चिकन-मटन मिला:पाइरेट्स ऑफ ग्रिल से मसाले जब्त; पटना के बड़े होटल-रेस्टोरेंट में छापेमारी में जानिए क्या कमियां मिलीं




पटना के पिस्ता हाउस, पाइरेट्स ऑफ ग्रिल, होटल गर्गी ग्रैंड, पाटलिपुत्र एक्सोटिका, द पनाश, होटल मौर्या और लेमन ट्री समेत कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। जिन होटलों में कमियां मिलीं, उन्हें सुधार करने के निर्देश दिए गए। कई प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया। पिस्ता हाउस में 58.5 किलो खाद्य सामग्री जब्त एसपी वर्मा रोड स्थित पिस्ता हाउस में जांच के दौरान 15 किलो ड्राइड चेरी, 42 किलो ड्राइड पाइनएप्पल, 32 किलो ड्राइड जिंजर और 7.5 किलो डेट्स पेस्ट जब्त किए गए। इनकी कुल मात्रा 96.5 किलो होती है, जबकि उपलब्ध विभागीय विवरण में कुल जब्ती 58.5 किलो बताई गई है। इसलिए जब्ती की कुल मात्रा की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 56,400 रुपए बताया गया है। डेट्स पेस्ट की पैकेजिंग पर गलत ब्रांडिंग और आयातित खाद्य पदार्थों पर जरूरी जानकारी नहीं होने की कमी मिली। इसके अलावा, एक्सपायरी पाए जाने पर एमडीएच तंदूरी मसाला के 66 पैकेट और गरम मसाला के 51 पैकेट नष्ट कराए गए। इनकी कीमत क्रमशः 6,468 और 5,559 रुपए बताई गई है। जांच में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे जाने, फ्रीजर में पर्याप्त रोशनी नहीं होने, कीट नियंत्रण की व्यवस्था और पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने जैसी कमियां भी मिलीं। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं दिखाए गए। जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया गया। पाइरेट्स ऑफ ग्रिल से मसाले जब्त एसपी वर्मा रोड स्थित पाइरेट्स ऑफ ग्रिल में जांच के दौरान 5 किलो लाल मिर्च पाउडर, 5 किलो धनिया पाउडर और सोंठ पाउडर के 3 पैकेट जब्त किए गए। विभागीय विवरण में इनकी कीमत क्रमशः 62,500 रुपए, 4,500 रुपए और 1,050 रुपए दर्ज है। रेस्टोरेंट की रसोई में पानी जमा होने और फ्रीजर में शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे गए थे। बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या भी दर्ज नहीं थी। हालांकि, निरीक्षण रिपोर्ट में रेस्टोरेंट को 116 में से 112 अंक यानी करीब 97 प्रतिशत मिले। इसके बावजूद खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, जल निकासी व्यवस्था सुधारने और मापने वाले उपकरणों की जांच कराने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट में सुधार नोटिस जारी करने की अनुशंसा भी की गई। पनाश होटल में 10 किलो मटन-चिकन नष्ट 9 अक्टूबर को द पनाश होटल की जांच में फ्रीजर में करीब 10 किलो मटन और चिकन मिला। इन पर निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तारीख दर्ज नहीं थी। खाद्य संरक्षा टीम ने इन्हें खाने के लिए अनुपयुक्त मानते हुए जब्त कर नष्ट करा दिया। इसके अलावा, इस्तेमाल की अंतिम तारीख नहीं लिखे होने के कारण 6 पैकेट ब्रेड भी नष्ट कराए गए। संबंधित खाद्य सामग्री का कुल बाजार मूल्य 6,250 रुपए बताया गया। पानी की जांच के दौरान टीडीएस का मान 44 पाया गया, जिसे निरीक्षण रिपोर्ट में निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं माना गया। होटल को कमियां दूर करने के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया गया। गर्गी ग्रैंड और पाटलिपुत्र एक्सोटिका में भी मिली गड़बड़ी होटल गर्गी ग्रैंड की रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी खाना एक साथ रखा मिला। खाद्य सामग्री को पहले आई सामग्री पहले इस्तेमाल करने की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा था। पानी की आखिरी जांच वर्ष 2024 में कराई गई थी और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे। यहां से पनीर और अरहर दाल के नमूने लिए गए। पाटलिपुत्र एक्सोटिका में रसोई की सफाई संतोषजनक नहीं मिली। स्टोर में खाद्य सामग्री रखने की व्यवस्था ठीक नहीं थी और पहले आई सामग्री पहले इस्तेमाल करने के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। रसोई का वेंटिलेटर टूटा होने के कारण वहां कबूतर भी मिला। बिल पर एफएसएसएआई नंबर नहीं था। जांच में एक्सपायरी पाए जाने पर 6 किलो राज मिल्क, 8 किलो बेकरी मिक्स, 1.5 किलो हाइड्रो और 100 ग्राम जीरा सीप नष्ट कराया गया। दोनों होटलों को सुधार के लिए नोटिस दिया गया। होटल मौर्या और लेमन ट्री से नमूने लिए गए होटल मौर्या में रसोई के अंदर खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर रोक लगाई गई।
लेमन ट्री होटल से पनीर, चीज, टमाटर सॉस और लिक्विड सॉस के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। यहां ड्रेनेज पर लगी जाली को ठीक से ढकने का निर्देश दिया गया। वहीं बर्गर किंग से जांच अभियान के दौरान एसपी वर्मा रोड स्थित बर्गर सिंह हाउस समेत अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई। यहां से फ्राइज डिप और मेयोनेज के नमूने लिए गए।



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