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जांजगीर-चांपा के ग्राम कोसा में गणेशराम बर्मन (55) की तलवार से हत्या के मामले में जिला-सत्र न्यायालय ने आरोपी अशोक धीवर को दोषी ठहराया है। जिला-सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने अशोक धीवर (39) को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक संदीप सिंह बंफर के मुताबिक, घटना 17 जनवरी 2024 को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी। गणेशराम बर्मन गांव के राजू बर्मन के घर खाना खाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अशोक धीवर हाथ में तलवार लेकर सड़क पर खड़ा था। उसने गणेशराम पर दौड़कर तलवार से सिर पर हमला कर दिया। कई वार कर हत्या की हमले में गणेशराम सड़क पर गिर गए। इसके बाद अशोक ने उन पर तलवार से कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण गणेशराम की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी तलवार लेकर अपने घर चला गया। तलवार और खून से सने कपड़े मिले मामले में मुलमुला थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल तलवार और आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद किए गए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लोक अभियोजक संदीप सिंह बंफर ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी ने लोहे की तलवार से हमला कर गंभीर अपराध किया है। जुर्माना नहीं देने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने अशोक धीवर को दोषी माना। कोर्ट ने उसे दो बार आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों मामलों में 6-6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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तलवार से हत्या के आरोपी को दो बार उम्रकैद:जांजगीर-चांपा कोर्ट का फैसला, 10-10 हजार जुर्माना; नहीं देने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा
