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नशीली दवाओं से जुड़ाव पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त:सागर में ऋषभ इंटरप्राइजेज समेत 2 दुकानों पर कार्रवाई, एक लाइसेंस 7 दिन निलंबित




सागर में मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं मिलने पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर सोनम ने शहर की विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। जिसके तहत नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने समेत नियमों का उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए। सागर शहर के ऋषभ इंटरप्राइजेज मेडिकल में नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने पर मेडिकल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसी प्रकार आईटीआई के सामने संचालित विष्णु मेडिकल का निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया गया। फार्मासिस्ट के बिना दुकान का संचालन पाए जाने पर संवृद्धि मेडिकल का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया है। 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए इससे पहले औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सागर जिले के 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए थे। पटेल मेडिकल, विजय टॉकीज रोड के निरीक्षण के दौरान Avil वायल 10 एमएल के क्रय-विक्रय के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान का निरीक्षण किया गया। मेडिकल संचालक को 3 दिन में नारकोटिक्स दवाओं और Avil के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन व निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। दवाओं के नमूने जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे।



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