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पंजाब सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई फीस को अभिभावकों (पेरेंट्स) को वापस करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, उस पर अस्थायी रोक लगाने का दावा प्राइवेट स्कूल संचालक कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की बात कही गई थी। सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर किसी भी संस्थान ने पिछले 3 साल में 5 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है तो उन्हें वह वापस करनी होगी। पंजाब सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका दायर करने वाले ‘रिकोग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन’ के अध्यक्ष हरपाल सिंह यूके का दावा है कि अदालत ने सरकार के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी और कोर्ट का अंतिम फैसला ही सभी स्कूल संचालकों पर लागू होगा। हरपाल सिंह यूके ने कहा कि अभी इस मामले का ऑर्डर अदालत की तरफ से अपलोड नहीं किया गया है। उनका कहना है कि शाम तक ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। पंजाब सरकार के प्राइवेट स्कूल फीस अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान
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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका:प्राइवेट स्कूलों से 3 साल की फीस रिकवरी पर लगी रोक; याचिकाकर्ताओं को मिली राहत
