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फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की कोर्ट ने नशीले पदार्थ (NDPS एक्ट) से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गुरुनानकपुरा फतेहाबाद निवासी आरोपी दलबीर सिंह को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 2018 में दर्ज हुआ था केस शहर फतेहाबाद पुलिस ने 28 जुलाई 2018 को आरोपी दलबीर के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21(b) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से 30 ग्राम हेरोइन पकड़ी थी। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि कोर्ट में इस केस की पैरवी हरवीर सिंह मलिक ने की। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में मजबूत मौखिक और दस्तावेजी सबूत पेश किए। पुलिस की गवाही भी ठोस रही, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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फतेहाबाद में ड्रग तस्कर को 2 साल की कैद:कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया, 8 साल पहले हेरोइन तस्करी करते पकड़ा गया
