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बरबीघा के तत्कालीन SHO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी:2017 के शराब बरामदगी मामले में कोर्ट में गवाही नहीं देने पर कार्रवाई




सिविल कोर्ट शेखपुरा में उत्पाद मामलों के विशेष जज सतीश कुमार झा ने बरबीघा के तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार समेत तीन पुलिस और उत्पाद कर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये सभी गवाही के लिए लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने इन सभी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उत्पाद मामलों के विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने बताया कि यह मामला 3 जनवरी 2017 का है। उस दिन बरबीघा बस स्टैंड के उत्तर में बने मार्केट के बेसमेंट से सुनीता देवी के कब्जे से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई थी। पुराने आपराधिक मामलों की सुनवाई रोज तय इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने FIR दर्ज कर जांच शुरू करवाई थी। लेकिन, कोर्ट और अभियोजन पक्ष के बार-बार बुलाने पर भी वे गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। जबकि पटना हाई कोर्ट ने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने का आदेश दिया है, जिसके आधार पर पुराने आपराधिक मामलों की सुनवाई रोज तय की गई है। श्रवण कुमार के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी उन्होंने बताया कि इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार के साथ उत्पाद विभाग के यशवंत कुमार और नालंदा जिले के सरमेरा थाना अंतर्गत इसुआ गांव के रहने वाले श्रवण कुमार के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अरविंद कुमार ने कहा कि पुलिस अक्सर FIR दर्ज करने को ही आखिरी आपराधिक कार्रवाई मान लेती है। बहुत कम पुलिसकर्मी दर्ज FIR और गिरफ्तारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोर्ट के काम और गवाही में शामिल होते दिखते हैं। पुलिस अधिकारियों के इस रवैये से अपराधियों को फायदा मिलता है।



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