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भोजपुर एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मृतक भरत भूषण तिवारी के आश्रितों को जल्द से जल्द अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। आयोग ने मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय तो दिया है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया है कि इस अवधि में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकार ने मांगा था अतिरिक्त समय मामले की सुनवाई के दौरान 3 जुलाई को बिहार सरकार की ओर से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विधि एवं व्यवस्था) आयोग के सामने उपस्थित हुए। सरकार की ओर से मामले में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया। आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी। आयोग ने राहत राशि देने का दिया निर्देश सुनवाई के दौरान आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट दाखिल होने की प्रतीक्षा किए बिना मृतक भरत भूषण तिवारी के आश्रितों को नियमानुसार अनुग्रह राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने पीड़ित परिवार को समय पर राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मानवाधिकार वकील की याचिका पर चल रही सुनवाई यह मामला मानवाधिकार वकील एस.के. झा की ओर से दायर याचिका पर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में विचाराधीन है। वकील एस.के. झा ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। तब तक राज्य सरकार को अपना विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मामले पर आयोग की लगातार निगरानी बनी हुई है।
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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त:परिजनों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश, 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
