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प्रयागराज में झलवा स्थित अमृत वाटिका मैरिज लॉन को सील करने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की टीम के पहुंचेन पर हंगामा हो गया। पीडीए के सुपरवाइजर ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने सरकारी टीम के साथ धक्का-मुक्की की, सरकारी कार्य में बाधा डाली, जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। मामले में धूमनगंज थाने में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) गुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह समेत तीन नामजद और करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
अफसरों के आदेश पर पहुंची थी सीलिंग टीम
पीडीए के सुपरवाइजर विशाल कुमार भारतीया ने पुलिस को बताया, मैं जोनल अधिकारी सूरज पटेल और अवर अभियंता विनोद गुप्ता पूरी टीम के साथ दोपहर में 12 बजे के करीब मयूर विहार कॉलोनी, झलवा स्थित अमृत वाटिका को सील करने पहुंचे थे। इस बारातघर/लॉन के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत पहले 25 जून 2022 और 16 जुलाई 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
नोटिस भू-स्वामी लालचंद्र पटेल और संचालक अनुज सिंह को दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 10 जुलाई 2026 को सीलिंग का आदेश पारित किया गया था।
सीलिंग शुरू होते ही विरोध, कार्रवाई रुकवाई
टीम जैसे ही सीलिंग की कार्रवाई शुरू करने लगी, तभी भू-स्वामी लालचंद्र पटेल, संचालक अनुज सिंह, मुकुंद यादव और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने मिलकर सीलिंग का विरोध किया और सरकारी कार्रवाई रुकवा दी।
जातिसूचक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी दी
विरोध के दौरा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। मेरे साथ और टीम के अन्य सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की गई तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना से मौके पर अफरातफरी मची रही। बाद में सुपरवाइजर ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। रात नौ बजे के करीब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
अनुज सिंह (संचालक, अमृत वाटिका एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष)
लालचंद्र पटेल (भू-स्वामी)
मुकुंद यादव
तथा 100 अज्ञात
पुलिस करेगी साक्ष्यों के आधार पर जांच
धूमनगंज थाना प्रभारी धनंजय पांडेय का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल के वीडियो, मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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