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मोगा के जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने होटल मालिकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक, होटल में ठहरने वाले हर व्यक्ति का आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य होगा। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं। अगर एक कमरे में एक से अधिक लोग ठहरते हैं, तो सभी के आईडी प्रूफ लेने होंगे। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। ये आदेश 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे। मेहमानों द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर चालू हो होटल मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मेहमानों द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर चालू हो। इसकी पुष्टि के लिए उस नंबर पर कॉल करके जांच की जा सकती है। होटल में ठहरने वाले लोगों की जानकारी समय-समय पर नजदीकी पुलिस थाने को देनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात लोगों की जानकारी रखना जरूरी है यदि कोई व्यक्ति अपनी जानकारी देने से मना करता है, तो होटल मालिक या स्टाफ को तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में देनी होगी। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि होटलों में ठहरने वाले अज्ञात लोगों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि बढ़ते अपराधों को रोकने में मदद मिल सके।
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मोगा में होटल मालिकों पर सख्ती:अब हर मेहमान के लेने होंगे ID प्रूफ, आधार-पैन और पासपोर्ट शामिल; फोन नंबर की भी होगी जांच
