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लुधियाना जेल में औचिक चेकिंग:बैरकों से 4 मोबाइल और 86 ग्राम अफीम बरामद; 9 कैदियों पर केस




लुधियाना की सेंट्रल जेल आए दिन सुर्खियों में रहती है। कभी जेल के बाहर से नशा या मोबाइल के पैकेट फेंके जाते हैं तो कभी बैरकों से मोबाइल और नशा बरामद हो रहा है। नशे की चेन तोड़ने के लिए अधिकारी लगातार जेल में चेकिंग अभियान चला रहे हैं। ज्यादातर कैदी छोटे मोबाइल का जेल में इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने जेल में अचानक चेकिंग की तो अलग-अलग बैरकों से 4 मोबाइल फोन और 86 ग्राम अफीम बरामद हुई। बरामदगी के बाद जेल प्रशासन ने 9 आरोपियों के खिलाफ जेल नियमों का उल्लंघन करने और नशीला पदार्थ रखने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। सहायक सुपरिंटेंडेंट केंद्रीय जेल जसविंदर सिंह की शिकायत के मुताबिक, 3 अक्टूबर को जेल के अंदर अचानक चेकिंग की गई। इस दौरान कैदियों के कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के 4 मोबाइल फोन और लिफाफों में छिपाकर रखी गई 86 ग्राम अफीम बरामद हुई। जेल प्रशासन के मुताबिक, आरोपियों ने जेल में प्रतिबंधित सामान रखकर नियमों का उल्लंघन किया है। मामले में थाना डिवीजन नंबर-7 की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने सतनाम सिंह उर्फ शामा, मुकेश कुमार उर्फ मन्नू, सगरदीप सिंह उर्फ सेठी, प्रदीप कुमार, लखविंदर सिंह, सोहन चौरसिया, अजय कुमार उर्फ घोड़ा, मनदीप सिंह उर्फ परमजीत सिंह और गुरबख्श सिंह उर्फ गोरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें गुरबख्श सिंह उर्फ गोरा केंद्रीय जेल लुधियाना में हवालाती बताया गया है। NDPS एक्ट समेत जेल एक्ट की धाराएं
थाना डिवीजन नंबर-7 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 18/61/85 तथा Punjab Prisons and Correctional Services Act, 2026 की धारा 42(2), 48(II) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन और अफीम जेल के अंदर पहुंचने के स्रोत की जांच कर रही है।



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