चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने सीएसआईओ के 6 सीनियर साइंटिस्टों की छठे केंद्रीय वेतन आयोग की फिटमेंट टेबल में विसंगतियों को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हायर पे-स्केल में होने के बावजूद उन्हें निचले स्केल से कम फिटमेंट मिली, जिससे उनके वेतन के साथ पेंशन पर भी असर पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 19,100 रुपए की प्री-रिवाइज्ड बेसिक पे पर एस-24 स्केल में 44,700 रुपए, एस-25 में 46,050 रुपए और हायर एस-26 स्केल में केवल 43,390 रुपए पर फिटमेंट हुई। ट्रिब्यूनल में सीएसआईओ की ओर से दलील दी गई कि यह सामान्य ‘स्टेपिंग अप’ का मामला नहीं है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार ने बदलाव करते हुए एस-24 से एस-27 तक के स्केल को पीबी-3 से पीबी-4 में अपग्रेड किया था और फिटमेंट फैक्टर 1.74 से बढ़ाकर 1.86 किया था। दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि पे-स्केल और फिटमेंट का तरीका तय करना सरकार के पॉलिसी डोमेन में आता है। जब तक फैसला नियमों के खिलाफ न हो, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। याचिका एसएस तोमर, डॉ. आमोद कुमार, डॉ. सुशील कुमार, विश्व प्रिय गिरधर, सुभाष चंद्र जैन और सुरिंदर कुमार आंगरा ने दाखिल की थी।
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सीएसआईओ के 6 सीनियर साइंटिस्टों की याचिका खारिज
