![]()
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), पंचकूला ने टीडीआई इंफ्राकॉर्प (इंडिया) लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए जुर्माने की राशि माफ करने की उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है। हरेरा ने बिल्डर को ₹17 लाख जुर्माना और ₹2,10,176 ब्याज, यानी कुल ₹19,10,176 की राशि 90 दिनों के भीतर जमा कराने के सख्त आदेश दिए हैं। ये है पूरा मामला हरेरा पंचकूला ने वर्ष 2022 में TDI इंफ्राकॉर्प के खिलाफ स्वप्रेरणा से शिकायत दर्ज की थी। कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। लंबे समय तक रिपोर्ट दर्ज न करने पर अथॉरिटी ने कंपनी पर ₹17 लाख का जुर्माना लगाया था। हरेरा पीठ का कड़ा रुख सदस्य नदीम अख्तर, डॉ. गीता राठी सिंह और चंदर शेखर की पीठ ने 16 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए TDI इंफ्राकॉर्प द्वारा दाखिल जुर्माना माफी/कटौती की अर्जी को असंतोषजनक पाते हुए खारिज कर दिया। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि कंपनी को वैधानिक नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा चुके थे। इसलिए अब RERA अधिनियम की धारा 37 एवं 34 के तहत कंपनी को 90 दिनों के भीतर मूल जुर्माना और उस पर बना ब्याज जमा कराना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
Source link
हरेरा की TDI इंफ्राकॉर्प पर कार्रवाई:जुर्माना माफी की याचिका खारिज, ब्याज सहित ₹19.10 लाख जमा कराने का आदेश
