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उदयपुर में परिवहन विभाग ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शहर के रेती स्टैंड और प्रताप नगर चौराहे पर कार्रवाई की। विभाग ने गुरुवार को 3 लग्जरी स्लीपर बसें सीज कीं। 6 बसों पर 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। आगे भी अवैध रूप से संचालित और मॉडिफॉइड स्लीपर-लग्जरी बसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये कार्रवाई जिला और सेशन न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता के निर्देशन में हुई। मोटर वाहन अधिनियम-1988 और AIS-119 के नियमों का उल्लंघन करने पर अवैध रूप से संचालित बसों के खिलाफ ये कदम उठाया गया। 15 बसों की जांच, 6 के खिलाफ चालान काटे निरीक्षण के दौरान कुल 15 बसों की जांच की गई। इनमें अवैध रूप से संचालित 6 बसों के चालान काटे गए। ज्यादातर बस संचालकों ने बसों को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कराया हुआ था, जिन्हें सीज किया गया। कार्रवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड, परिवहन निरीक्षक राजेंद्र, अजय पुरोहित, सुनील चौधरी मौजूद थे। अनधिकृत बदलाव से खतरा जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड ने बताया- लग्जरी और स्लीपर बसों में अनधिकृत रूप से किए जाने वाले बदलाव सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इससे कई बार भीषण हादसे होते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा, ताकि आम जनता का सफर सुरक्षित बनाया जा सके।
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6 बसों के चालान काटे, 3 लग्जरी मॉडिफाइड बसें सीज:जज के निर्देश पर परिवहन विभाग की कार्रवाई; 6 बसों पर 1.10 लाख का जुर्माना
