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हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत एलीमेंट्री स्कूल हेड मास्टर (ESHM) के लिए अहम आदेश जारी किया है। अब ऐसे सभी हेडमास्टर, जो पदोन्नति के बाद वर्तमान में ESHM के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें यह तय करना होगा कि वे इसी पद पर बने रहना चाहते हैं या अपनी पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) पद पर पदोन्नति लेना चाहते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को 30 दिन के भीतर लिखित सहमति (ऑप्शन/अंडरटेकिंग) देनी होगी। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 21 जुलाई को इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित एक मामले (CWP-9084/2026) तथा अन्य समान मामलों में दिए गए निर्देशों के मद्देनजर लिया गया है। दो विकल्प दिए गए देना होगा समय पर जवाब आदेश के अनुसार यदि कोई पदोन्नत ESHM निर्धारित 30 दिनों के भीतर अपना विकल्प नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि वह ESHM के पद पर ही बने रहना चाहता है। ऐसे कर्मचारियों को उसी पद पर पुष्टि (Confirmation) के नियमों के अनुसार माना जाएगा। DEEO को भी जिम्मेदारी सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के सभी पदोन्नत ESHM तक यह आदेश पहुंचाएं, निर्धारित प्रारूप में उनकी सहमति प्राप्त करें और रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। साथ ही प्राप्त ऑप्शन/अंडरटेकिंग की स्कैन कॉपी निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सात दिन के भीतर भेजनी होगी।
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हरियाणा के एलीमेंट्री स्कूल हेड मास्टर को मिला विकल्प:हेडमास्टर बने रहेंगे या फिर लेना है PGT प्रमोशन, 30 दिन में देना होगा जवाब
