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उ प्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित ए पी ओ भर्ती में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका की अगली सुनवाई 31जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने आयोग की तरफ से दाखिल पूरक हलफनामे का याची को जवाब देने का समय दिया। पंकज वर्मा व अन्य की याचिका पर पिछली सुनवाई के समय आयोग के अधिवक्ता ने सभी श्रेणी का कट ऑफ प्रस्तुत किया था।
कोर्ट ने जिसे हलफनामे के जरिए दाखिल करने का आदेश दिया था। जिस पर आयोग ने हलफनामा दाखिल किया। कटआफ से ज्यादा नंबर पाए हैं याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि हलफनामे में केवल ये लिखा है कि आरक्षित वर्ग का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम का कट ऑफ जनरल से कम है जबकि हाईकोर्ट ने 22 तारीख को ये भी पूछा था कि क्या कोई आरक्षित वर्ग का ऐसा अभ्यर्थी है जिसने सामान्य के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाया हो। इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। याचियों के अधिवक्ता ने दलील दिया कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाए है लेकिन उनको स्थान नहीं दिया गया है। यदि उन अभ्यर्थियों को सामान्य में कर दिया जाएगा तो याची अपनी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएंगे। सभी याची ओबीसी श्रेणी के हैं।
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एपीओ 2025 भर्ती में आरक्षण का मामला:हाईकोर्ट बोला- प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करें, सुनवाई 31 जुलाई को
