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जमुई हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद:25-25 हजार का जुर्माना, दोस्त को बुलाकर मारी थी गोली, आर्म्स एक्ट में भी सजा




जमुई के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मोहम्मद शादाब आलम उर्फ गुड्डू की हत्या के मामले में चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन युवकों में मोहम्मद संजर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर उर्फ गोरु शामिल हैं। अदालत ने प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आर्म्स एक्ट के तहत भी अलग से सजा सुनाई गई
यह मामला जमुई के आजाद नगर मोहल्ले का है। आरोप है कि 22 से 28 वर्ष की आयु के इन चारों युवकों ने अपने दोस्त मोहम्मद शादाब आलम उर्फ गुड्डू को उसके घर भछियार से बुलाया था। इसके बाद वे उसे आजाद नगर ले गए और नगर परिषद के वार्ड काउंसलर डीसू मियां के घर के पास सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद संजर को आर्म्स एक्ट के तहत भी अलग से सजा सुनाई गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के भाई मोहम्मद सरफराज आलम के बयान पर जमुई थाना कांड संख्या 19/23 दर्ज किया गया था। सरफराज ने अपने बयान में बताया कि 8 जनवरी 2023 को शाम करीब 5 बजे जब उन्होंने अपने भाई शादाब को 50,000 रुपये रखने के लिए दिए थे, तभी चारों आरोपी वहां आ गए। वे शादाब को अपने साथ ले गए। नगर परिषद के वार्ड काउंसलर का चुनाव भी लड़ा
शाम करीब 7 बजे सरफराज को सूचना मिली कि शादाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटनास्थल महिसौड़ी चौक स्थित आजाद नगर पहुंचने पर उन्होंने अपने भाई शादाब का शव वहीं पड़ा पाया, जहां उसे गोली मारी गई थी। मृतक मोहम्मद शादाब ने 2023 में नगर परिषद के वार्ड काउंसलर का चुनाव भी लड़ा था।



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