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प्रेमी संग मिलकर परिवार को पिलाई नशीली चाय:सास की मौत हुई थी; 6 साल बाद पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद




बालोतरा की कोर्ट ने करीब 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। चाय में नींद की गोलियां मिलाकर सास की हत्या और पति व जेठ को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से कुल 19 गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। कोर्ट ने गवाहों और पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया। परिवादी पक्ष के वकील उमरदीन मेहर ने बताया कि आरोपी रुकसाना पत्नी अकरम और शाहरुख पुत्र यासीन खान निवासी मूंगड़ा रोड को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अभियोजन की ओर से पेश किए गए 19 गवाहों में से कोई भी पक्षद्रोही नहीं हुआ। प्रेम प्रसंग के कारण रची थी साजिश
वकील ने बताया कि घटना 28 जून 2020 की है। आरोपी शाहरुख रुकसाना के घर के पास कपड़े का काम करता था। इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई और प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर साजिश रची। योजना के अनुसार, रात के समय चाय में नींद की गोलियां मिलाकर परिवार के सदस्यों को पिला दी गई। चाय पीने के बाद सभी लोग बेहोश हो गए। इस घटना में रुकसाना की सास हसीना की मौत हो गई, जबकि उसके पति और जेठ की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया था। हत्या और षड्यंत्र के आरोप सिद्ध
सेशन जज एमआर सुधर (आरजेएस) ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों को साबित करने में सफल रहा। हालांकि, धारा 307/34 (हत्या के प्रयास) के आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोनों आरोपियों को इस आरोप से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों दोषियों की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का समायोजन नियमानुसार किया जाएगा। मामले में परिवादी पक्ष की ओर से वकील उमरदीन मेहर ने पैरवी की, जबकि सरकार की ओर से लोक अभियोजक नेमाराम चौधरी ने पक्ष रखा।



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