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ब्यावर में स्कूली बच्चों को किया जागरूक:शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया प्रेरित, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी




ब्यावर जिले की स्कूलों में मंगलवार को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम, गुड टच-बैड टच और शारीरिक, यौन एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनल पारीख ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधेरी देवरी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरबदखेड़ा में आयोजित शिविरों में विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने स्टूडेंट्स को गुड टच-बैड टच की पहचान करने, पोक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों को समझने, दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय जानने और शिकायत प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। स्टूडेंट्स को किया प्रेरित
सोनल पारीख ने विद्यार्थियों को उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता की भी जानकारी दी। उन्होंने सभी छात्रों से आह्वान किया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की सूचना तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक, अभिभावक, पुलिस अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दें। विधिक जागरूकता शिविरों में दी जानकारी
अभियान के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज सांखला, प्रवीण चौहान, प्रवीण शंकर एवं मोनिका चौधरी और न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षित शर्मा, राघवेन्द्र दाधीच, लक्ष्या वाधवा एवं अमन तेंगुरिया ने भी जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों एवं कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक किया। चाइल्ड हेल्पलाइन की दी जानकारी
शिविरों में विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नालसा हेल्पलाइन 15100, महिला हेल्पलाइन 181 तथा पुलिस सहायता नंबर 100 एवं 112 जैसे महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की जानकारी भी दी गई। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। नरबदखेड़ा ने पौधारोपण भी किया
कार्यक्रम के दौरान सचिव सोनल पारीख ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरबदखेड़ा परिसर में पौधारोपण किया। इसके अलावा ‘नारी संवाद’ एवं ‘कम्युनिटी मिडिएशन’ कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत नरबदखेड़ा में ग्रामीणों को मध्यस्थता, महिलाओं के अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया।



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