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Bilaspur High Court Stunt Case


बिलासपुर31 मिनट पहले

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हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के स्टंटबाजी को लेकर सख्ती दिखाई है। - Dainik Bhaskar

हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के स्टंटबाजी को लेकर सख्ती दिखाई है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद चलती कारों की सनरूफ खोलकर स्टंट करने और रील बनाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के स्टंटबाजी को लेकर सख्ती दिखाई है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने SSP रजनेश सिंह को व्यक्तिगत शपथपत्र (हलफनामा) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

देखिए पहले ये तस्वीरें-

चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर बाल सवांरते हुए नजर आई लड़कियां।

चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर बाल सवांरते हुए नजर आई लड़कियां।

BH नंबर प्लेट की कार की सनरूफ से बाहर निकली 2 लड़कियां।

BH नंबर प्लेट की कार की सनरूफ से बाहर निकली 2 लड़कियां।

दूसरी कार में सवार लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

दूसरी कार में सवार लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

कार ड्राइवर और युवतियों की तलाश में पुलिस

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस कानून के अनुसार लगातार कार्रवाई कर रही है। यह भी बताया गया कि 4 अगस्त को सामने आए मामले में SSP ने एक्शन लेते हुए संबंधित कार और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार चालक और वाहन में सवार युवतियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने SSP से शपथपत्र के साथ मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने केवल कार्रवाई के दावे से संतुष्ट होने के बजाय SSP को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें बताना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर किन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पूर्व में दिए गए न्यायालय के आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया गया और भविष्य में इस तरह की खतरनाक स्टंटबाजी रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे।

आज फिर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त (बुधवार) को तय की है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई और SSP की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर सुनवाई होगी। इससे पहले भी हाईकोर्ट सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी को लेकर कड़ी नाराजगी जता चुका है और पुलिस को तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे चुका है।

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में कोनी-सेंदरी रोड पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवतियां चलती कार से बाहर निकलकर मोबाइल से वीडियो बनाती नजर आ रही हैं। यह घटना नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की खुली अनदेखी मानी जा रही है।

स्टंटबाजी से बढ़ रहा हादसों का खतरा

कोनी-सेंदरी मार्ग शहर का प्रमुख और व्यस्त मार्ग है। इसी रास्ते पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय सहित कई शिक्षण संस्थान स्थित हैं, जिससे दिनभर वाहनों और छात्रों की आवाजाही रहती है।

ऐसे में चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर रील बनाना न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि वाहन में सवार लोगों और अन्य राहगीरों की जान के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

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रायपुर और बिलासपुर की सड़कों पर स्टंटबाजी के 2 अलग-अलग केस सामने आए हैं। पहले केस में नवा रायपुर में कुछ लड़कों ने आधी रात चलती कार में चढ़ने की कोशिश की और बोनट पर लेटकर रील बनाई। दूसरे केस में बिलासपुर हाईवे स्थित कोनी-सेंदरी रोड पर 2 लड़कियां चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर बाल संवारते और रील बनाते हुए नजर आई। पढ़ें पूरी खबर…

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