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बिलासपुर में 11 दुकानदारों पर 11 हजार जुर्माना:व्यापार विहार और बस स्टैंड से 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त




बिलासपुर नगर निगम की स्वच्छता टीम ने व्यापार विहार और पुराने बस स्टैंड में दुकानों की जांच की। इस दौरान 11 दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और भंडारण पाया गया। निगम ने सभी 11 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और कुल 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इन दुकानदारों पर हुई कार्रवाई पुराने बस स्टैंड से सतीश जायसवाल, जितेंद्र छाबड़ा और मिली छाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं व्यापार विहार से सूरज, बलराम, दिनेश, महेश, सौरभ मिश्रा, नरेश मंगवानी, ललित और प्रतीक पर कार्रवाई हुई। निगम ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि आगे प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री करते पाए जाने पर और ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार जारी रहेगा अभियान निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने व्यापारियों और लोगों से प्लास्टिक की जगह कपड़े, जूट या दूसरे पर्यावरण अनुकूल थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। निगम प्रशासन ने कहा है कि शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने या रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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