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हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विजिलेंस जांच का सामना कर रहे विधायक के खिलाफ अब धर्मशाला पुलिस थाने में एक और नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है। यह हालिया कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित व अभद्र भाषा का प्रयोग करने और उन्हें खुलेआम धमकियां देने के संगीन आरोपों में की गई है। यह मामला कल्याड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान बलवीर चौधरी द्वारा पुलिस को दी गई एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। चौधरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विधायक सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुख्यमंत्री के खिलाफ न सिर्फ अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियां कीं, बल्कि ‘देख लेने’ जैसी धमकियां भी दीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, विधायक ने ‘मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ’ जैसे बयानों का उपयोग कर सीधे तौर पर कानून, प्रशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। बलवीर चौधरी ने पुलिस के समक्ष यह आशंका भी व्यक्त की है कि इस तरह के उग्र बयानों के पीछे मुख्यमंत्री को शारीरिक या राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए धर्मशाला पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है। पुलिस ने विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत FIR संख्या 141/2026 दर्ज की है। इस प्राथमिकी में मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराओं को शामिल किया गया है। डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस, राजनीति गरमाई मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक नारायण सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर विस्तृत व गहन जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी सहायक उप-निरीक्षक (ASI) राज कुमार को सौंपी गई है। पुलिस की तकनीकी और साइबर टीम अब सोशल मीडिया पर की गई उन तमाम पोस्ट्स के डिजिटल साक्ष्यों, स्क्रीनशॉट और यूआरएल (URL) की बारीकी से फोरेंसिक जांच करेगी, जिन्हें आधार बनाकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है।
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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अभद्र टिप्पणी पर केस:धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा पर एक और FIR, धमकी देने का भी आरोप
