![]()
हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला के कनीना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से निलंबित प्राचार्य नरेश कुमार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने दोबारा कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उनके निलंबन आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद की गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल को जारी पत्र में बताया गया है कि प्राचार्य नरेश कुमार को 19 जुलाई 2026 को निलंबित किया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूपी (CWP) नंबर 23505/2026, नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य शीर्षक से याचिका दायर की। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुए थे निलंबित प्राचार्य नरेश कुमार को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान उनके स्कूली बच्चों द्वारा स्कूल के बाहर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने तथा सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन करने पर निलंबित किया गया था। यह प्रोटेस्ट बच्चों ने स्कूल के बाहर जाकर किया था। इस पर प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया था। जिसके खिलाफ जिला भर के शिक्षा अधिकारियों ने निलंबिन वापस लेने के लिए डीसी को ज्ञापन भी दिया था। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल देव सिंह की उपस्थिति दर्ज करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई 10 फरवरी 2027 निर्धारित की है। साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए 19 जुलाई 2026 के निलंबन आदेश पर रोक (स्टे) बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पदभार करेंगे ग्रहण हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल को निर्देश दिए हैं कि प्राचार्य नरेश कुमार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना मंडी में पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जाए तथा इसकी सूचना निदेशालय को भेजी जाए। शिक्षा निदेशालय का यह आदेश 13 अगस्त 2026 को पंचकूला से जारी किया गया है।
Source link
नारनौल में निलंबित प्राचार्य नरेश कुमार की होगी बहाली:शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश, सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुए थे सस्पेंड
