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पंजाब में पेट्रोल पंप-प्रॉपर्टी के रास्ते के नए नियम:PWD ने नई फीस तय की, बिना NOC पंप चलाने पर 10 लाख जुर्माना




पंजाब की सड़कों पर पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैरिज पैलेस, गोदाम और अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सड़क से रास्ता लेना अब तय नियमों और शुल्क के तहत होगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़क किनारे इन सुविधाओं के लिए एक्सेस परमिशन की नई दरें और नियम लागू कर दी हैं। नई व्यवस्था में वर्ष 2007 और 2019 के पुराने नियमों को खत्म कर लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को सड़क की श्रेणी के अनुसार पांच साल की पूरी फीस एक साथ जमा करनी होगी। आवेदन के साथ 10 हजार रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य सड़क किनारे अनधिकृत एंट्री और कट को नियंत्रित करने के साथ सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। पेट्रोल पंप के लिए सड़क के हिसाब से तय हुई फीस PWD ने पेट्रोल पंपों के लिए सड़क की श्रेणी के अनुसार पांच साल की फीस तय की है। स्टेट हाईवे के लिए 4.86 लाख रुपए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 3.95 लाख रुपए व अन्य जिला सड़क/लिंक रोड 3.04 लाख रुपए तय किए गए है। इन दरों में हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पांच साल बाद NOC के नवीनीकरण के समय बढ़ी हुई दर के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। NOC लेते समय पांच साल की पूरी फीस देनी होगी नई नियमों में NOC जारी होने के समय ही आवेदक को पांच साल की पूरी लाइसेंस फीस और लीज मनी एक साथ जमा करनी होगी। इसके अलावा आवेदन के साथ 10 हजार रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। सभी भुगतान जाइंट सेक्रेटरी, पंजाब रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट बोर्ड, चंडीगढ़ के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट के जरिए करना होगा। बिना NOC पेट्रोल पंप चलाया तो 10 लाख रुपये तक जुर्माना जिन पेट्रोल पंपों के पास पहले से NOC है, उन्हें लीज समाप्त होने के एक महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। बिना PWD की अनुमति या NOC के चल रहे पेट्रोल पंपों पर 10 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकेगी। हालांकि, हाल ही में नई सड़क श्रेणी में शामिल किए गए पेट्रोल पंपों को पेनल्टी से राहत दी गई है। उन्हें 12 महीने के भीतर PWD के नियमों के अनुसार NOC लेना होगा। पेट्रोल पंप पर 24 घंटे पानी और टॉयलेट जरूरी नए नियमों के तहत पेट्रोल पंप और वे-साइड सुविधाओं पर आम लोगों के लिए 24 घंटे साफ पीने का पानी और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं के संबंध में सड़क से साफ दिखाई देने वाला साइनबोर्ड भी लगाना होगा। अगर निरीक्षण के दौरान सुविधा में कमी पाई जाती है और संचालक 30 दिन के भीतर सुधार नहीं करता तो PWD बिजली बोर्ड को पेट्रोल पंप का बिजली कनेक्शन काटने की सिफारिश कर सकेगा। नियमों में छूट सिर्फ PWD मंत्री की मंजूरी से तकनीकी मानकों या लेआउट में किसी विशेष परिस्थिति के कारण नियमों में छूट की जरूरत पड़ने पर कोई अधिकारी अपने स्तर पर राहत नहीं दे सकेगा। ऐसे मामलों में PWD मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। केंद्र की 2020 की गाइडलाइन भी लागू नई व्यवस्था में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की 26 जून 2020 की तकनीकी गाइडलाइंस और लेआउट मानकों को भी पंजाब की सड़कों पर लागू किया गया है। ये नियम स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य जिला सड़क और लिंक रोड पर लागू होंगे। इससे सड़क किनारे कमर्शियल प्रॉपर्टी की एंट्री, लेआउट और एक्सेस को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।



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