बालोद में कलेक्टर से कथित अभद्र व्यवहार के आरोप में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यशवंत कुमार साहू को सस्पेंड कर दिया गया है। CMHO ने यह कार्रवाई की है। विभाग ने उनके व्यवहार को सरकारी कर्मचारी के पद की गरिमा के खिलाफ मानते हुए इसे पहली नजर में कदाचार और
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समीक्षा बैठक में कम उपलब्धि पर मांगी गई थी जानकारी
CMHO कार्यालय से 14 अगस्त को जारी निलंबन आदेश के अनुसार, 13 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडरदेही में जिला स्वास्थ्य विभाग की विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा कर रही थीं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र चंदनबिरही की कम उपलब्धि को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यशवंत कुमार साहू से जानकारी मांगी गई थी। आदेश के मुताबिक, जानकारी देते समय उन्होंने कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया।

CMHO की ओर से सस्पेंशन का आदेश जारी किया गया है।
शासकीय आचरण नियमों के तहत निलंबन
मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत यशवंत कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नियमानुसार जारी रहेगी।
निलंबन अवधि में डौंडी रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान यशवंत कुमार साहू का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडी निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। मामले में विभागीय जांच के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

CMHO जेएल उईके ने यशवंत कुमार साहू को निलंबित किया है।
