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लुधियाना की मेयर इंद्रजीत कौर नगर निगम कमिश्नर व सीनियर डिप्टी मेयर को बताए बिना विदेश दौरे पर चले गई। मेयर ने सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर को अपना चार्ज भी नहीं सौंपा। मेयर कितने दिन के लिए विदेश गई हैं यह भी किसी को पता नहीं है। सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर ने नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 40(2) का हवाला देकर खुद मेयर का चार्ज ले लिया है। सीनियर डिप्टी मेयर ने नगर निगम कमिश्नर व सभी पार्षदों को पत्र लिखकर मेयर का चार्ज लेने की सूचना दे दी है। सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर का कहना है कि अगर मेयर शहर में उपस्थित नहीं है या स्वास्थ्य कारणों से दफ्तर नहीं आ रही हैं तो एक्ट के अनुसार सीनियर डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेयर का कामकाज देखे। उसी एक्ट के अनुसार मेयर का चार्ज लिया है। सीनियर डिप्टी मेयर ने क्या-क्या कहा जानिए… पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 40(2) में क्या है प्रावधान
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लुधियाना की मेयर इंद्रजीत कौर बिना चार्ज दिए विदेश गई:सीनियर डिप्टी मेयर ने एक्ट का हवाला देकर लिया मेयर का चार्ज; कमिश्नर एवं पार्षदों को दी जानकारी
