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जुलूस-सभा से लेकर सोशल मीडिया तक पाबंदी:डीडवाना-कुचामन के 8 शहरों में निषेधाज्ञा लागू, धारा 163 के तहत जारी किए आदेश




डीडवाना-कुचामन जिले में नगर निकाय आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए 8 नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अवधेश मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 19 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा। इन 8 नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा आदेश निषेधाज्ञा नगर परिषद डीडवाना, कुचामन, मकराना तथा नगर पालिका नावां, लाडनूं, परबतसर, खाटू खुर्द और बोरावड़ में प्रभावी रहेगी। हथियारों के प्रदर्शन और घातक वस्तुओं पर रोक आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र, धारदार और घातक हथियार लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, निःशक्त, असहाय, बीमार और अतिवृद्ध व्यक्तियों को सहारे के लिए लाठी रखने की छूट दी गई है। सिख समुदाय के लोग अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रख सकेंगे। शस्त्र निरीक्षण या पुलिस थाने में शस्त्र जमा कराने के लिए ले जाते समय भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भड़काऊ भाषण और सोशल मीडिया सामग्री पर निगरानी सांप्रदायिक और जातिगत सद्भाव बिगाड़ने वाले भाषण, नारे, उद्बोधन, प्रकाशन और सामग्री के वितरण पर रोक रहेगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करने वाली सामग्री प्रसारित करना भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई सार्वजनिक और राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखने, पोस्टर-होर्डिंग लगाने, प्रतीक चित्रित करने या किसी भी तरह से संपत्ति को विरूपित करने पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस और सभा के लिए लिखित अनुमति जरूरी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना जुलूस, सभा, धार्मिक समारोह और सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकेंगी। विवाह समारोह और शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। चुनाव प्रचार में तीन से ज्यादा वाहनों का काफिला नहीं चुनाव प्रचार के दौरान तीन से अधिक वाहनों का काफिला रखने या चलाने पर रोक रहेगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए संबंधित एसडीएम की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब के सेवन पर रोक सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन करने, कराने या इसके लिए किसी को प्रेरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों से मदिरा का अनधिकृत आवागमन भी प्रतिबंधित किया गया है। निर्धारित ड्राई डे पर शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और चुनाव ड्यूटी कर्मियों को छूट राजकीय ड्यूटी के दौरान अधिकृत हथियार रखने वाले अधिकारी-कर्मचारी, बीएसएफ, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं मतदान दलों के अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। आदेश तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत अभियोजन सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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