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मोगा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के दिशा-निर्देशों के तहत 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना की अदालतों के अलावा स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा में भी लगेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मोगा नीलम अरोड़ा ने बताया कि लोक अदालत में अदालतों में लंबित तथा प्री-लिटिगेटिव स्तर के समझौता योग्य मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, भूमि विवाद, बिजली चोरी, चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट और श्रम संबंधी मामलों सहित अन्य समझौता योग्य प्रकरणों का निपटारा कराया जा सकता है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वे आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। सिमरन सिंह बोलीं- लोक अदालत से जल्द निपटारा होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव सिमरन सिंह ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का सरल और जल्द निपटारा होता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। आपसी सहमति से विवाद खत्म होने पर भाईचारा भी मजबूत होता है। लोक अदालत में मामले का निपटारा होने के बाद जमा कोर्ट फीस वापस मिलने का प्रावधान है। इसका फैसला दीवानी अदालत की डिक्री के बराबर माना जाता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
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मोगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत:चेक बाउंस समेत समझौता योग्य मामलों का होगा निपटारा, कोर्ट फीस भी वापस मिलेगी
