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सूरजपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में प्रतापपुर अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी धर्मजीत (30) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी माना है। कोर्ट ने धर्मजीत पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान ने 19 अगस्त 2026 को सुनाया। जमीन विवाद में हुआ था झगड़ा यह घटना 21 अक्टूबर 2024 की दोपहर करीब 3:30 बजे रमकोला थाना क्षेत्र के ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में हुई थी। जमीन को लेकर धर्मजीत का लरंग साय से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर धर्मजीत ने टांगी से लरंग साय की पीठ, गर्दन और कान के पास हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से लरंग साय की मौत हो गई। घटना के बाद रमकोला थाने में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने अगले दिन 22 अक्टूबर 2024 को धर्मजीत को गिरफ्तार कर लिया था। गवाह और मेडिकल रिपोर्ट बनी अहम सबूत जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल से जुड़े जरूरी सबूत भी जुटाए गए। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने ये सभी साक्ष्य पेश किए। सबूतों और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने धर्मजीत को हत्या का दोषी माना। मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी ने पैरवी की।
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सूरजपुर में जमीन विवाद में हत्या के दोषी को उम्रकैद:टांगी से हमला कर की थी हत्या, कोर्ट ने लगाया 1 हजार रुपए जुर्माना
