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अंबिकापुर की कालेज की छात्रा की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के युवक से हुई थी। युवक ने शादी का झांसा देकर उसका करीब डेढ़ वर्ष तक दैहिक शोषण किया। छात्रा प्रेग्नेंट हुई तो उसे अबार्सन की दवा खिला दी। छात्रा ने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक शादी करने से मुकर गया और छात्रा को निजी पलों की फोटो, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। मामले में छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही छात्रा का सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय राजस्थान के भरतपुर जिला अंतर्गत बांसी निवासी लवकुश मीणा के साथ नवंबर 2024 में हुआ था। युवक ने छात्रा से उसका मोबाइल नंबर लिया और दोनों फोन पर बात करने लगे। शादी का झांसा देकर डेढ़ वर्ष तक दैहिक शोषण छात्रा ने पुलिस में की गई शिकायत में बताया है कि 5 दिसंबर 2024 को लककुश मीणा ने उसे मिलने के लिए अनूपपुर बुलाया था। वह उससे मिलने गई और मिलकर वापस आ गई। युवक ने कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करेगा। युवक 9 जनवरी 2025 को अंबिकापुर आया और छात्रा के किराए के मकान में रहने लगा। युवक ने कई दिनों तक उसके साथ संबंध बनाए। युवक 7 मार्च को 2025 को रायपुर आया। उसने छात्रा को रायपुर बुलाया ओर एक सप्ताह तक एक होटल के कमरे में रखकर उसका दैहिक शोषण किया। छात्रा मार्च में प्रेग्नेंट हो गई। 15 अप्रैल 2025 को लवकुश अंबिकापुर आया। उसने छात्रा से कहा कि वह अपने घर वालों से शादी के लिए बात करेगा और छात्रा का एग्जाम भी है। उसने छात्रा को अबार्सन की दवाएं खिला दी। एक माह बाद फिर से लवकुश छात्रा के घर आया और कई दिनों तक रूका और दैहिक शोषण किया। छात्रा ने लवकुश मीना पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वह वापस जाने के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। युवक के घर पहुंची छात्रा को धमकी देकर भगाया युवक से संपर्क नहीं हो पाने पर छात्रा 08 अप्रैल 2026 को उसके गांव बैरबासी, भरतपुर राजस्थान पहुंची और उसके घरवालों से बात कर पूरी जानकारी दी। इसके बाद लवकुश ने छात्रा से फिर संपर्क किया और शादी का झांसा देता रहा। छात्रा 10 जुलाई 2026 को फिर से उसके गांव गई तो लवकुश ने गाली-गलौच की और उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। युवक ने छात्रा को उसका फोटो-वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करे की धमकी भी दी। मामले की शिकायत छात्रा ने गांधीनगर थाने में की है। पुलिस ने मामले में आरोपी लवकुश मीणा के खिलाफ धारा 296, 335(1), 69 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
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सोशल मीडिया से दोस्ती, शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण:प्रेग्नेंट हुई तो अबार्सन कराया, छात्रा ने राजस्थान के युवक के खिलाफ दर्ज कराई FIR
