गांजा तस्करी के दोषी को 14 साल की सजा:जींद कोर्ट ने लगाया दो लाख का जुर्माना, 2 साल पहले पकड़ा गया था




जींद की अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की कोर्ट ने 800 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में एक दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सोमबीर निवासी मिर्चपुर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 30 जुलाई 2024 का है। नरवाना शहर थाना पुलिस ने सुंदरपुरा से मेला मंडी नरवाना रोड स्थित रजवाहा पुल पर नाकाबंदी के दौरान आरोपी सोमबीर को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 32 कट्टों में कुल 800 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त कारावास इस संबंध में नरवाना शहर थाने में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जींद पुलिस की मजबूत पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 27 अगस्त 2026 को सोमबीर को दोषी करार दिया। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जींद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नशे की तस्करी या बिक्री से संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।



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