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अपहरण मामले में दोषी को 5 साल की सजा:कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, किडनैप के बाद नाबालिग लड़की को दिल्ली ले गया था




दरभंगा जिला के पॉक्सो विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषी मो. जमाल को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जाले थाना क्षेत्र के नवादा गांव का रहने वाला है। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि मो. जमाल अपहर के बाद लड़की को दिल्ली लेकर गया था। कुछ दिनों बाद उसे सकरी लाकर छोड़ गिया। इस मामले में साल 2014 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 20 अगस्त को मो. जमाल को दोषी करार दिया था और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 7 लोगों की हुई गवाही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी। शनिवार को दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत पांच वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले में सात लोगों की गवाही कराई गई और आठ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। यह मामला जाले थाना कांड संख्या 159/2014 से संबंधित है, जिसका सत्रवाद संख्या 87/2017 है। कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनाई गई।



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