![]()
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से आयोजित अवर निरीक्षक (मद्यनिषेध) भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार को प्रेक्षागृह, दरभंगा में जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि 12 जुलाई को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा का संचालन पूरी तरह निष्पक्ष, कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैमर, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक से होगी निगरानी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जैमर, सीसीटीवी कैमरे, वीओआईपी (VoIP) हॉटलाइन, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्र का सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए और हर गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जाए। केंद्राधीक्षकों को परीक्षा में प्रतिनियुक्त वीक्षकों और कर्मियों का समय पर प्रशिक्षण देने के साथ आयोग की अनुदेश पुस्तिका के सभी निर्देशों से अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही सभी कर्मियों की पहचान और सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। कड़ी होगी फ्रिस्किंग और जांच बैठक में निर्देश दिया गया कि बिना वैध प्रवेश-पत्र और फोटो पहचान-पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्य द्वार पर स्टेटिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में अभ्यर्थियों की भौतिक जांच होगी। पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिसकर्मी और महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिसकर्मियों की ओर से ली जाएगी। परीक्षा के दौरान टॉयलेट जाने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की भी दोबारा तलाशी अनिवार्य होगी। वहीं परीक्षा समाप्ति से अंतिम 30 मिनट पहले किसी भी अभ्यर्थी को टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर होगी एफआईआर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा शुरू होने से पहले लाउडस्पीकर के माध्यम से स्पष्ट घोषणा की जाए कि कोई भी अभ्यर्थी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, लिखित सामग्री, सादा कागज या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे परीक्षा से वंचित करते हुए कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। डीएम-एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों को आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा का सफल, पारदर्शी, शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त संचालन कराने का निर्देश दिया।
Source link
12 जुलाई को होगी मद्यनिषेध अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा:दरभंगा में 19 केंद्रों पर होगा एग्जाम, CCTV कैमरे से होगी निगरानी
