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रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों के परिचालन से जुड़े बदलाव किए हैं। रायपुर-दुर्ग सेक्शन पर 6 से 12 सितंबर तक 11 मेमू पैसेंजर ट्रेनों का ‘C’ और ‘D’ केबिन पर ठहराव अस्थायी रूप से रद्द रहेगा। वहीं, रायपुर-भाटापारा सेक्शन में हुई मजिस्ट्रेट टिकट चेकिंग में बिना टिकट और अनियमित यात्रा समेत 250 मामलों में 1,42,685 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रायपुर-दुर्ग सेक्शन में आवश्यक अधोसंरचना कार्यों के चलते 6 सितंबर से 12 सितंबर तक कुछ मेमू ट्रेनों का ‘C’ और ‘D’ केबिन पर ठहराव नहीं होगा। ‘C’ केबिन पर 68703 रायपुर-दुर्ग, 68705 रायपुर-डोंगरगढ़, 68764 रायपुर-तोड़ोकी, 68717 रायपुर-दुर्ग और 68709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू का ठहराव रद्द रहेगा। इन ट्रेनों का भी नहीं होगा ठहराव ‘D’ केबिन पर 68730 डोंगरगढ़-रायपुर, 68702 दुर्ग-रायपुर, 68704 दुर्ग-रायपुर, 68765 तोड़ोकी-रायपुर, 68708 दुर्ग-रायपुर, 68706 डोंगरगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर का ठहराव इस अवधि में नहीं होगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव का ध्यान रखने की अपील की है। 250 मामलों में कार्रवाई 1 सितंबर को रेलवे मजिस्ट्रेट मयंक सोनी के साथ रायपुर-भाटापारा सेक्शन और 5 ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में मंडल वाणिज्य प्रबंधक राकेश सिंह, टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ और जीआरपी के जवान शामिल रहे। कुल 250 मामलों से 1,42,685 रुपए जुर्माना राजस्व प्राप्त हुआ। बिना टिकट यात्रा के 109 मामले चेकिंग में बिना टिकट यात्रा के 109 मामलों से 90,500 रुपए, अनियमित टिकट के 65 मामलों से 42,685 रुपए और अनबुक्ड लगेज के 75 मामलों से 8,500 रुपए वसूले गए। गंदगी फैलाने के एक मामले में 1,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। रेलवे ने यात्रियों से उचित टिकट लेकर यात्रा करने, रेल परिसर में प्रवेश से पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेने और स्टेशन व ट्रेनों को साफ रखने में सहयोग करने की अपील की है।
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रायपुर-दुर्ग सेक्शन में 11 मेमू-ट्रेनों के ठहराव पर अस्थायी रोक:मजिस्ट्रेट चेकिंग में 1.42 लाख रुपए जुर्माना वसूला, बिना टिकट यात्रा के 109 मामले
