Headlines

बूंदी जिले में धारा 163 लागू:निकाय चुनाव में जीतने के बाद नहीं निकलेगा जुलूस




बूंदी जिले में नगरीय निकाय के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव नतीजों के बाद निकलने वाले विजय जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ की धारा 163 लागू की गई है। यह धारा पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी। इस बारे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) एच.डी. सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आदेश दिए हैं। नहीं निकलेगा विजय जुलूस
आदेश के मुताबिक, चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के हिसाब से नगरीय निकायों के सदस्य (पार्षद) पदों के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। इसके बाद 14 सितंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित होंगे। साथ ही, नगरीय निकाय के अध्यक्ष पदों के लिए 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पदों के लिए 22 सितंबर को चुनाव होंगे। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी चुना हुआ सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जीत के बाद विजय जुलूस नहीं निकालेगा। सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग के इन आदेशों का पूरी तरह पालन करें।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *