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नूंह में कोर्ट ने 2020 में पुलिस टीम पर हमला करने और सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में 2 आरोपियों लियाकत और उस्मान को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की कोर्ट ने दोनों को 5-5 साल की कठोर कैद और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला 11 अगस्त 2020 का है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने मिलकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सरकारी काम में रुकावट डाली और उनके साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुंचाईं। आरोपियों पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी आरोप था, जिसे कोर्ट ने हत्या की कोशिश से जुड़े आरोपों के तहत माना। आरोपियों के पास मिले थे हथियार मामले में आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए थे। उस्मान के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखे मिले थे। वहीं, लियाकत के पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया था। आरोपियों के पास हथियार रखने का कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। 6 साल बाद कोर्ट ने दी सजा कोर्ट ने लियाकत को 5 साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, उस्मान को 5 साल की कठोर कैद और आर्म्स एक्ट की अतिरिक्त धारा में 4 साल की कठोर कैद के साथ 35 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। इस तरह दोनों आरोपियों पर कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 6 साल पुराने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत फैसला आया है।
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नूंह पुलिस पर हमला करने वाले 2 दोषियों को सजा:5-5 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
