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15 हजार वर्गमीटर में विकसित हो रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त:तहसील परिसर के सामने एटा रोड पर बिना अनुमति बन रही थी कॉलोनी




फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण (एफएसडीए) ने मंगलवार शाम 4 बजे टूंडला क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। प्राधिकरण की टीम ने तहसील परिसर के सामने एटा रोड पर करीब 15 हजार वर्गमीटर में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्राधिकरण के मुताबिक, रोहित शर्मा, डॉ. राहुल शर्मा, माता प्रसाद शर्मा और दलवीर सिंह एटा रोड पर मंडी समिति के पास मौजा वसई में प्लाटिंग कर रहे थे। यह प्लाटिंग बिना किसी जरूरी अनुमति या नक्शा पास कराए करीब 15 हजार वर्गमीटर इलाके में की जा रही थी। यहां कच्ची सड़क समेत दूसरे विकास कार्य भी चल रहे थे। इस मामले में विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद उपाध्यक्ष ने 8 दिसंबर 2025 को इसे तोड़ने का आदेश दिया था। इसी आदेश का पालन करते हुए मंगलवार को विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अवैध प्लाटिंग और वहां किए गए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर और सचिव विनोद कुमार पांडेय की अगुवाई में पर्याप्त पुलिस बल के साथ की गई। प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी इस ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान प्राधिकरण के इंजीनियर और कर्मचारी भी मौजूद थे। कार्रवाई के समय अकरामुद्दीन, राकेश तौमर, प्रदीप कुमार, बेअंत सिंह समेत प्राधिकरण के कई स्टाफ सदस्य वहां उपस्थित थे। विकास प्राधिकरण ने साफ किया है कि बिना नक्शा पास कराए बन रही अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शासन की प्राथमिकता है कि ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। प्राधिकरण ने आम लोगों से भी अपील की है कि भूखंड खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और जरूरी मंजूरियों की जानकारी जरूर कर लें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की अवैध प्लाटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह अभियान लगातार चलता रहेगा।



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