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सीतापुर शहर में पुलिस क्लब के समीप स्थित कपूर कैफे रेस्टोरेंट को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार दोपहर करीब 2 बजे सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका ने नजूल जमीन पर स्थापित कैफे संचालक को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर भूमि से संबंधित वैध दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए तो नजूल भूमि से कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में होने वाला खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका ईओ सीमा सिंह के मुताबिक कपूर कैफे रेस्टोरेंट सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित नजूल भूखंड संख्या 1370, 1371, 1372, 1373, 1374 और 1375 के अंशभाग पर बना हुआ है। पालिका का दावा है कि संबंधित भूमि सरकारी नजूल संपत्ति है और इस पर वैध पट्टा अथवा सक्षम स्तर से सरकारी अनुमति के बिना कब्जा किया गया है।
बताया जाता है कि कपूर कैफे का संचालन कई वर्षों से किया जा रहा है। पूर्व में इस स्थान का संबंध पुलिस क्लब से भी बताया जाता है। करीब नौ बिस्वा भूमि पर बने इस रेस्टोरेंट को लेकर अब नगर पालिका प्रशासन ने भूमि के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की है।
नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस में संबंधित पक्ष से भूमि पर कब्जे का आधार स्पष्ट करने तथा वैध दस्तावेज, पट्टा, अनुमति अथवा अन्य साक्ष्य निर्धारित समय में उपलब्ध कराने को कहा गया है। पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो नियमानुसार नजूल भूमि को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद कपूर कैफे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब रेस्टोरेंट संचालक की ओर से नगर पालिका को कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, इसी पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।
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नजूल भूमि पर बने कपूर कैफे पर चस्पा हुआ नोटिस:सीतापुर नगर पालिका ने 15 दिन का समय दिया, दस्तावेज न मिलने पर खाली कराएगा
