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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज डीए मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल न करने और अदालत के आदेश की अनदेखी करने पर पंजाब सरकार को लताड़ लगाई गई। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि किसी न्यायिक आदेश को चुनौती देने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन अपील दायर करने के बावजूद पहले से जारी आदेश की पालना को लंबित नहीं रखा जा सकता। सुनवाई के दौरान बताया गया कि मामले में आवेदकों की उम्र 95 साल तक है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अगर वह 90 दिन की अपील अवधि का हवाला दे रही है, तो उसे यह भी बताना होगा कि इस दौरान अदालत के पहले से जारी निर्देशों का क्या होगा। अदालत से खेल खेलना बंद करे कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को किसी न्यायिक आदेश को चुनौती देने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपील दायर करने के नाम पर पहले से जारी आदेश की पालना नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से कहा कि वह अदालत के साथ खेल खेलना और कानूनी प्रक्रिया में चालें चलना बंद करे। सरकार की ओर से बताया गया कि अपील दायर की जा चुकी है और इसमें लगी खामियां दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अपील को आगे बढ़ाया जाए, खामियां दूर की जाएं और जल्द सुनवाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी पक्ष के अपील करने के अधिकार को सीमित नहीं करना चाहती, लेकिन कानून के तहत उपलब्ध उपाय का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं..
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DA मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार:रिपोर्ट न देने पर नाराजगी जताई, कहा- आदेश की पालना को लंबित नहीं रखा जा सकता
